
एडिटर/संपादक/तनीश गुप्ता,खण्डवा
चैत्र भूतड़ी अमावस्या 29 मार्च एवं गुड़ी पड़वा पर्व 30 मार्च को जिले में मनाया जायेगा
ओंकारेश्वर तीर्थ नगरी में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का होता है आगमन
श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए खण्डवा-इंदौर मार्ग पर भारी वाहनों पर प्रतिबंध
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री गुप्ता ने जारी किये आदेश
खण्डवा 27 मार्च, 2025 – जिले में चैत्र भूतड़ी अमावस्या 29 मार्च एवं गुड़ी पड़वा पर्व 30 मार्च को मनाया जायेगा। इस पर्व पर ओंकारेश्वर में नर्मदा स्नान एवं दशनार्थ खण्डवा जिले एवं आसपास के जिलों से दो लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आगमन की सम्भावना होती है। खण्डवा जिले का खण्डवा-इन्दौर सड़क मार्ग अत्यन्त व्यस्तम सड़क मार्ग है, जिसमें भारी एवं हल्के वाहन का आवागमन निरन्तर रूप से चलता रहता है। श्रद्धालुओं के निर्बाध परिवहन,सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से,जनसामान्य की सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर श्री ऋषव गुप्ता ने आदेश जारी कर खंडवा-इंदौर मार्ग को भारी वाहनों के लिये प्रतिबंधित किया है।
इंदौर-इच्छापुर हाईवे पर संचालित होने वाले भारी मालयान को जनहित एवं सुरक्षा की दृष्टि से केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 तथा केन्द्रीय मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 के अंतर्गत 28 मार्च को दोपहर 12 बजे से 30 मार्च की रात्रि 12 बजे तक भारी मालयान संचालित किया जाना प्रतिबंधित किया गया है।
जारी आदेश में उल्लेख है कि बुरहानपुर की ओर से खण्डवा जिले में प्रवेश करने वाले भारी वाहन खण्डवा जिले के ग्राम देशगांव में प्रवेश कर खरगोन,कसरावद, खलघाट, महू होते हुए इंदौर की ओर अपने गन्तव्य स्थान तक पहुचेंगे। इन्दौर से चलने वाले भारी वाहन महू से खलघाट, कसरावद, खरगोन, भीकनगांव से देशगांव होते हुए खण्डवा बुरहानपुर की ओर अपने गन्तव्य स्थान तक पहुचेंगे। इसके अलावा दुग्ध वाहन, नगर निगम की स्वास्थ्य सेवाओं में लगे वाहन, पुलिस वाहन, फायर बिग्रेड, पानी टैंकर, आर्मी के वाहन, विद्युत मंडल के कार्य में संलग्न वाहन, एल.पी.जी./पेट्रोलियम पदार्थ वाहन, कृषि उपज मण्डी में सब्जी ले जाने वाले वाहन तथा यात्री बसें आदि वाहनों को इस आदेश से पूर्णतः मुक्त रखा गया है।